न्‍यायालय ने केजरीवाल की न्‍यायिक-हिरासत के दौरान वकीलों से मुलाकात की आवृत्ति बढ़ाने संबंधी याचिका खारिज की

न्‍यायालय ने केजरीवाल की न्‍यायिक-हिरासत के दौरान वकीलों से मुलाकात की आवृत्ति बढ़ाने संबंधी याचिका खारिज की

दिल्‍ली के एक न्‍यायालय ने मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से उनकी न्‍यायिक हिरासत के दौरान वकीलों से मुलाकात के लिए अधिक समय मांगे जाने से संबंधित आवेदन खारिज कर दिया है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े मामलों की विशेष न्‍यायाधीश कावेरी बवेजा ने आवेदन ठुकराते हुए कहा कि इस तरह की राहत देने के लिए पर्याप्‍त कारण नहीं हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल के आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि उन्‍हें केवल इसलिए विशेष सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकतीं कि वे जेल से सरकार चलाना चाहते हैं।

अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री के विरुद्ध कई मामले लंबित हैं और किसी व्‍यक्ति के लिए उनके संबंध में बातचीत करने और निर्देश देने के लिए सप्‍ताह में केवल एक घंटा समय पर्याप्‍त नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने हर सप्‍ताह वकीलों के साथ पांच बैठकें करने की केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह जेल मैनुअल के विरुद्ध है। जांच एजेंसी ने न्‍यायालय को बताया कि केजरीवाल को पहले ही वकीलों के साथ दो बैठकें करने की सुविधा दी गई है, जबकि आमतौर पर एक बैठक होती है। न्‍यायालय ने केजरीवाल को 1 अप्रैल को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में 15 अप्रैल तक के लिए न्‍यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।

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