दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में लॉकडाउन प्रतिबंधों में चरणबद्ध रूप से और छूट देने की घोषणा की है। नए दिशा-निर्देशों के तहत अब सभी बाजार रोज खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि कल से 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ रेस्त्रां खुल सकेंगे। सभी बाजार और मॉल अब सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे।
धार्मिक स्थल खुलेंगे लेकिन श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने घोषणा की कि साप्ताहिक बाजार खुलेंगे लेकिन एक ज़ोन में एक ही बाजार खोलने की अनुमति होगी। सार्वजनिक स्थानों जैसे बैंक्वेट हाल और होटलों में शादी के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। शादी-विवाह का आयोजन घर पर हो सकेगा और इसमें अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में भी 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी में सुरक्षित दूरी का पालन करते हुए दो सवारियों के ही बैठने की अनुमति होगी। श्री केजरीवाल ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, सिनेमाहाल और स्विमिंग पूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
सोशल पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कलचरल, रिलीजियस, फेस्टीवल्स इससे रिलेटेड जितनी गैदरिंग्स हैं कोई भी गैदरिंग अलाउड नहीं होंगी। स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, एम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स बंद रहेंगे। बिजनेस टू बिजनेस एक्जीबिशन्स, स्पाज, जिमनेजियम, योगा इंस्टीट्यूट और पब्लिक पार्क्स और गार्डन्स बंद रहेंगे। प्राइवेट आफिसेज जितने हैं वो 50 पर्सेंट कैपेसिटी पर काम करेंगे। कल से पूरी तरह से सारी दुकानें खुल सकती हैं!