दिल्ली की एक अदालत ने संजय सिंह को आबकारी नीति घोटाला मामले के सबूतों से छेड़छाड़ न करने या गवाहों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया

दिल्ली की एक अदालत ने संजय सिंह को आबकारी नीति घोटाला मामले के सबूतों से छेड़छाड़ न करने या गवाहों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया

दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को आबकारी नीति घोटाला मामले के सबूतों से छेड़छाड़ न करने या गवाहों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने ये निर्देश आज उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा करने का आदेश पारित करने से पहले दिए। संजय सिंह को कल सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने जमानत दे दी थी। उन्हें पिछले वर्ष अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था।

न्यायमूर्ति बवेजा ने राज्यसभा सांसद को पासपोर्ट जमा करने, राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र छोड़ने से पहले यात्रा कार्यक्रम के बारे में सूचित करने और अपने फोन की लोकेशन हमेशा चालू रखने का भी निर्देश दिया। न्यायाधीश ने संजय सिंह को दो लाख रुपये का निजी बांड और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया। वकील ने अदालत को यह भी बताया कि संजय सिंह की पत्नी इस मामले में आरोपी की जमानती होंगी।

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