गृह मंत्रालय ने 5 NGO का विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम के तहत लाइसेंस रद्द किया

गृह मंत्रालय ने 5 NGO का विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम के तहत लाइसेंस रद्द किया

गृह मंत्रालय ने 5 गैर सरकारी संगठनों का विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम के तहत लाइसेंस रद्द कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, विदेशी अंशदान के दुरुपयोग के मामलों में लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।

इन गैर सरकारी संगठनों में सीएनआई-साइनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस, वॉलेंट्री हेल्‍थ एशोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडो-ग्‍लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी, चर्च ऑग्जिलेरी फॉर सोशल एक्‍शन और इवैंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया शामिल हैं।

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