उत्तराखंड सरकार ने दंगों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई उपद्रव करने वाले लोगों से करने के लिए आज एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रीमंडल ने उत्तराखंड सार्वजनिक (सरकारी) एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून 2024 को मंजूरी दी। इसे स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया गया है।
राज्य सरकार के अनुसार दंगे के दौरान घायल होने वाले के उपचार का पूरा खर्च भी जिम्मेदार लोगों से वसूला जाएगा। इसके अलावा दंगे के दौरान पुलिस, प्रशासन और अन्य दंगा नियंत्रण एजेंसियों पर हुए सभी खर्चों की भी वसूली की जाएगी।
सरकार ने दंगाइयों से कडाई से निपटने के लिए एक औपचारिक दावा अधिकरण की स्थापना को भी स्वीकृति दे दी है। इस कानून के लागू होते ही अधिकरण के माध्यम से दंगाइयों के विरूद्ध कडी कार्रवाई की जा सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस कानून से राज्य की शांति भंग करने वालों को अब भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।