इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज तोशाखाना भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दी गई 14 वर्ष की सजा को निलंबित कर दिया। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद तय की जाएगी।
आम चुनाव से कुछ दिन पहले, स्टेट डिपॉजिटरी से मिले राज्य उपहारों में कथित भ्रष्टाचार के लिए 31 जनवरी को अदालत ने आरोपी जोड़े को 14-14 साल जेल की सजा सुनाई थी। फैसले के अनुसार, इमरान खान और बुशरा को 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से रोक दिया गया और प्रत्येक पर 78 करोड 70 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया था।
तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में, 71 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान पर उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मिले महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रखने का आरोप है।